MIB: मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि ऐसी सामग्री आम जनता में घबराहट पैदा कर सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके मित्र और परिवार प्रभावित क्षेत्रों में हैं, आदेश में भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिदेर्शों के खंड 24.2 का उल्लेख किया गया है। यह खंड कंपनियों को मंत्रालय की ओर से जारी निदेर्शों का पालन करने के लिए बाध्य करता है..!! . . . पूरी खबर पढ़े