ऑनलाइन गेमिंग पर आज से 28 फीसदी GST


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स्टोरी हाइलाइट्स

अग्रवाल ने कहा है कि गेमिंग कंपनियों को इसके लिए प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया है..!

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंडकस्टम्स (जीएसटी) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया। अग्रवाल ने कहा है कि गेमिंग कंपनियों को इसके लिए प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया है। 

सभी राज्यों की विधानसभाएं जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहां 30 सितंबर तक पास करा लें या अध्यादेश लाकर 1 अक्टूबर से लागू करें। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के 6 महीने बाद रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी। 

जीएसटी काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स-रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। 2 अगस्त को 51 वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था। 

फिलहाल, ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18 फीसदी जीएसटी देते हैं। कैसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें 'चांस' की बात होती है, उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार दांव मूल्य (हर बेटिंग) पर चार्ज करती है। देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री के 5 अरब डॉलर यानी करीब 41 हजार करोड़ होने के आसार हैं।