मोटर परिवहन संस्थानों में लगे श्रमिकों के कल्याण हेतु एक माह का पंजीकरण अभियान चलेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

श्रमिकों के कल्याण के लिये मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961 के तहत ऐसे संस्थानों के पंजीयन का प्रावधान है..!!

भोपाल: राज्य सरकार के श्रम विभाग ने मोटर परिवहन संस्थानों में लगे श्रमिकों का कल्याण करने हेतु ऐसे संस्थानों के पंजीकरण का एक माह तक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में श्रमायुक्त धनराजू एस  ने सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि मोटर परिवहन संस्थानों में ड्राईवर, कंडक्टर, क्लीनर, लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले मजदूर आदि आते हैं। इन श्रमिकों के कल्याण के लिये मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961 के तहत ऐसे संस्थानों के पंजीयन का प्रावधान है।

श्रमायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि मोटर यातायात संस्थान में दो या दो से अधिक श्रमिक नियोजित होने पर इसके श्रम कार्यालय में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। प्रदेश में मोटर यातायात परिवहन संस्थानों व उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुतायत में है लेकिन इसके बावजूद ये पंजीकृत नहीं हैं। 

मैदानी श्रम अधिकारियों द्वारा ऐसे संस्थानों का पंजीयन अधिनियम के अनुसार नहीं किया जा रहा है और न ही उनका नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इससे इन संस्थानों में लगे श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभ जैसे न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश व अन्य अवकाश, ओवर टाईम, यूनिफार्म एवं चिकित्सा सुविधायें आदि नहीं मिल पा रही है। 

इसलिये आगामी एक माह में अभियान चलाकर संबंधित शासकीय/अर्धशासकीय/निजी निकायों/संस्थानों के अंतर्गत संचालित मोटर यातायात संस्थान एवं ट्रांसपोर्ट ओनर्स/एसोसियेशन आदि से सम्पर्क कर उन्हें भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु पोत्साहित करें ताकि पंजीयन एवं नवीनीकरण की संख्या में बढ़ौत्तरी हो सके और इनमें नियोजित श्रमिकों को श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ मिल सके।