आयकर विभाग के डीएमएफ खातों को होल्ड करने पर दर्ज होगी याचिका


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स्टोरी हाइलाइट्स

कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाये जाने के लिये राज्य के खनिज विभाग ने संचालनालय खनिज भोपाल के उप संचालक पीपी राय को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया है..!!

भोपाल: भारत सरकार के आयकर विभाग ने प्रदेश के जिला स्तर पर डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड खातों को होल्ड कर उसकी राशि आयकर विभाग के खातों में अंकित करने की कार्यवाही की है। 

अब इस कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाये जाने के लिये राज्य के खनिज विभाग ने संचालनालय खनिज भोपाल के उप संचालक पीपी राय को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया है तथा सभी जिलों के प्रभारी खनिज अधिकारियों को सहयोगकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। 

हालांकि पत्राचार करने पर आयकर विभाग ने डीएमएफ खातों पर लगाया होल्ड हटा लिया है लेकिन उसने अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा ली जाने वाली पेनल्टी पर भी आयकर मांग लिया है। ऐसी कार्यवाही सिर्फ आयकर विभाग के मप्र-छग क्षेत्र में ही की गई है तथा देश के अन्य राज्यों में नहीं हुई है। 

खनिज विभाग का कहना है कि डीएमएफ एवं पेनल्टी पर आयकर लगाने का इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह राज्य के खजाने में जाती है। हालांकि खनिज विभाग द्वारा ली जाने वाली रायल्टी पर जरुर आयकर टीडीएस के रुप में लिया जाता है। डीएमएफ एवं पेनल्टी पर पहली बार आयकर मांगने की कार्यवाही पर अब खनिज विभाग महाविधवक्ता के माध्यम से कानूनी कार्यवाही कर रहा है।