लंबे अरसे बाद वन विभाग का इंदौर के टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन, राजू सेठ समेत 4 के खिलाफ एफआईआर


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स्टोरी हाइलाइट्स

मनोज अग्रवाल के निर्देश पर सीएफ-डीएफओ हरकत में आए, डीएफओ के दबाव में पुलिस को दर्ज करना मामला..!!

भोपाल: इंदौर के चंदन नगर में स्थित जीएनटी मार्केट में टिम्बर माफिया का बोलबाला है। संभवतः एक दशक बाद वन विभाग ने टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए न केवल टिम्बर से भरे वाहन जब्त किए, बल्कि वन कर्मियों से मारपीट करने वाले राजू सेठ और उनके पुत्रों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 और 132  के अंतर्गत आप्रकरण दर्ज कराया।

लंबे अरसे से इंदौर के इंदौर के चंदन नगर में स्थित जीएनटी मार्केट में टिम्बर माफिया द्वारा 100 से डेढ़ सौ ट्रक टिम्बर का अवैध कारोबार फूल-फल रहा है। इस कारोबार में पुलिस और वन विभाग के मैदानी अमले की संलिप्तता भी रही है। वन मुख्यालय से इंदौर सर्किल और वन मण्डलों में परिवर्तन होने से टिंबर माफिया का नेटवर्क टूट गया तो परिणाम स्वरुप वन विभाग एक्शन मूड में आ गया। इसी कड़ी में संरक्षण के मुखिया मनोज अग्रवाल के निर्देश पर सीएफ पीके मिश्रा और डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने एक टीम गठित कर छापा मार शुरू की।  

उड़नदस्ते ने एक अशोक लेलेण्ड वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएच 1270 लकड़ी के गुटके भरा ट्रक वाहन चालक  नरेन्द पिता कैलाश चौहान जाति वलाई उम्र 41 वर्ष निवासी बंजारा मोहल्ला, जवाहर टेकरी सिंहासा धार रोड इन्दौर के साथ जब्त किया। इस ट्रक में 20-30 क्विंटल लकड़ी के गुटके पाए गए। वाहन चालक द्वारा उक्त लकड़ी संदीप इन्टरप्राईजेस का होना बताया। 

इसके पहले भी 24 दिसंबर 2024 को वन विभाग ने संदीप इंटरप्राइजेस पर छापा मारकर दो ट्रकों में अवैध लकड़ी जब्त की थी। एक ट्रक (पीबी 11-सीजे-4687) पर सरकारी सील (हैमर) नहीं थी, जबकि दूसरे ट्रक (एमपी-67-एच-0240) में फर्जी टीपी के जरिए अशोक नगर से लकड़ी लाने की बात सामने आई थी। इस दौरान एक ट्रक मशीन पर लकड़ी खाली कर रहा था, जबकि दूसरा बाहर खड़ा था।

वन कर्मियों के साथ मारपीट..

जीएनटी मार्केट में वन विभाग की टीम अचानक कार्रवाई करने पहुंच गई तो व्यापारी भी समझ नहीं पाए। इस दौरान यहां लकड़ी से भरी करीब 8-10 गाड़ियां खड़ी थीं। वन विभाग ने दो वाहन जब्त किए ही थे कि टिंबर माफिया के लोगों ने कार्रवाई करने पहुंची रेंजर संगीता ठाकुर और उनके स्टाफ को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। 

फारेस्ट गार्ड जुनैद अली के साथ मारपीट की। जब जुनेद ने पुलिस थाने में मारपीट मामले में चंदननगर थाने में प्रकरण दर्ज करना चाहा पर अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा था। इस पर डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से बातचीत की और अपराध दर्ज करने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चंदन नगर थाने में राजू सेठ एवं उनके पुत्र संदीप और सुमित शिवा मंजे एवं रानू पाल पर गाली-गलौच करते हुए धक्का मुक्ती करके मुझे घेरकर मारने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 और 132 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।