पेसा नियम के तहत 131 प्रकरणों में गौण खनिजों के पट्टे की ग्रामसभाओं से स्वीकृति मांगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

गौण खनिजों के लिये पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रियरा के पूर्व, ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है..!!

भोपाल: प्रदेश के आदिवासी बहुल ग्राम सभाओं के अधिकारों के लिये बनाये गये पेसा नियम के तहत 131 प्रकरणों में गौण खनिज के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया के पूर्व, संबंधित ग्राम सभा से स्वीकृति मांगी गई है। यह जानकारी राजभवन के जनजातीय प्रकोष्ठ को खनिज विभाग ने उपलब्ध कराई है।

जानकारी में बताया गया है कि गौण खनिजों के लिये पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रियरा के पूर्व, ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। खनिज विभाग, ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के उत्खनन आवंटन आदि की जानकारी देता है। इसी प्रकार ग्राम सभा द्वारा अवैध खनन आदि गतिविधियों को रोकने और अन्य विषय से संबंधित शिकायतों पर खनिज विभाग संज्ञान भी लेता है।