भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग में प्रमुख अभियंता वीके देवड़ा ने अधीनस्थ अधिकारियों पर दो वाहन रखने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अधिकारी एक से अधिक कार्यालयों/पदों/कछार के प्रभार में है तो उस अधिकारी द्वारा एक से अधिक वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
निर्देश में किराये के लग्जरी वाहन के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है तथा कहा गया है कि एसडीओ एवं कार्यपालन यंत्री बोलेरो या उसके समकक्ष वाहन, अधीक्षण यंत्री स्कार्पियों या उसके समकक्ष वाहन तथा मुख्य अभियंता इनोवा या उसके समकक्ष वाहन रख सकेंगे।
निर्देश में बताया गया है कि किराये के वाहन का स्वामी किसी भी द्वितीय अथवा प्रथम श्रेणी अधिकारी के दूर अथवा निकट का रिश्तेदार नहीं होना चाहिये, यदि ऐसा पाया गया तो किराये की दोगुनी राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से जमा कराई जायेगी और दण्डित भी किया जायेगा।