अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी आव्रजन नीति में बड़ा बदलाव होगा। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले उन लाखों बच्चों की नागरिकता प्रभावित होगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन जिनके माता-पिता कार्य वीजा पर वहां रह रहे हैं। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है।
ट्रंप के इस फ़ैसले के बाद अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा स्वतः ही उस देश का नागरिक नहीं बन पायेगा। इसका कारण यह है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम को खत्म कर दिया है।
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा स्वतः ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता कहीं की भी हो।
यह संविधान संशोधन 1868 में अमेरिका में सभी को समान अधिकार देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। लंबे समय से राजनीतिक दल अवैध अप्रवासियों और घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। ट्रम्प विशेष रूप से इसके खिलाफ थे।
नये आदेश के अनुसार, यदि कोई बच्चा जन्म के समय अमेरिकी नागरिकता चाहता है तो उसके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा, उनमें से एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या उनमें से एक अमेरिकी सेना में होना चाहिए।
ट्रम्प का कहना है कि यह आदेश "बर्थ टूरिज्म" और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, अप्रवासी अमेरिका जाते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे को स्वतः ही वहां की नागरिकता मिल जाती है।
ट्रम्प द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकता केवल उन बच्चों को दी जाएगी जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक है या उनमें से एक के पास ग्रीन कार्ड है।