Chief Election Commissioner Of India: ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार अब राजीव कुमार का स्थान लेंगे। विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की तीन सदस्यीय समिति ने लिया। हालाँकि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन 2:1 के बहुमत से होता है।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही चयन कानून की मौजूदा सुनवाई का हवाला देकर अपनी असहमति जताई थी। नये कानून के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया।
इससे पहले इसी समिति ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन किया था। इनमें से एक का नाम ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम एस.एस. वह संधू था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से खुश क्यों नहीं हैं? कांग्रेस ने आपत्ति क्यों की? दरअसल, पीएम मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति जताई लेकिन राहुल गांधी ने इस पर असहमति जताई। राहुल गांधी चाहते थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं ले लेता।
देखने वाली बात ये है, कि नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित पैनल में अब सीजेआई शामिल नहीं होंगे। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग लेते थे। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने कानून बदल दिया। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राहुल गांधी ने उस निर्णय का इंतजार करने को कहा था।
वहीं, कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि सरकार को 19 फरवरी तक इंतजार करना चाहिए था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होनी है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में आधी रात को जल्दबाजी में अधिसूचना जारी कर दी।' यह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में दोहराया है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, 'संशोधित कानून ने सीईसी चयन पैनल से सीजेआई को हटा दिया है।' ऐसी स्थिति में सरकार को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
जल्दबाजी में बैठक करके नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पता चलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती है। साथ ही, सरकार चाहती है कि नियुक्ति कोई स्पष्ट आदेश जारी होने से पहले हो जाए। इस तरह का घृणित व्यवहार कई लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं की पुष्टि ही करता है।
इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रही है और अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़-मरोड़ रही है। चाहे वह फर्जी मतदाता सूचियां हों, भाजपा समर्थक कार्यक्रम हों या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हों - ऐसी गतिविधियों ने सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संदेह के घेरे में ला दिया है। इसी आधार पर राहुल गांधी ने फैसला टालने की मांग की थी। लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गईं। ज्ञानेश कुमार को 2:1 के निर्णय से नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।
ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तीन सदस्यीय पैनल में ज्ञानेश कुमार दोनों आयुक्तों में सबसे वरिष्ठ हैं। इसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं।
ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया। गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।