भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यपालन यंत्री आरके भलावी तथा महान नहर संभाग सीधी के कार्यपालन यंत्री पीके त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दरअसल भलावी ने बैनगंगा कछार सिवली के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भोला प्रसाद चौरसिया के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुध्द एक वर्ष के विलम्ब से रिट अपील हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की जिससे अवमानना की स्थिति निर्मित हुई और प्रमुख अभियंता को व्यक्तिगत रुप से हाईकोर्ट के समक्ष 28 फरवरी 2025 को उपस्थित होना पड़ा।
इसी प्रकार त्रिपाठी ने दैनिक वेतन भोगी उमाशंकर चतुर्वेदी एवं अन्य 13 दैवेभो कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट में यह जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया कि प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाना है तथा प्रमुख अभियंता जल संसाधन एवं मुख्य अभियंता गंगा कछार रीवा को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दैवेभो कर्मियों के पक्ष में जवाबदावा पेश करने से हाईकोर्ट में अवमानना की स्थिति बनी और प्रमुख अभियंता जल संसाधन को 28 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने की बाध्यता निर्मित हुई। अब इन दोनों कार्यपालन यंत्रियों को शो काज नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।