भोपाल: राज्य के विधि विभाग ने मप्र न्यायिक सेवा के सदस्यों के महंगाई भत्ते में केंद्र के समान बढ़ौत्तरी कर दी है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, न्यायिक सदस्यों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई भात्ता 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत दिया जायेगा तथा यह महंगाई भत्ता वेतन नहीं माना जायेगा।
एमपी के जजों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान बढ़ाया
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