भोपाल: भोपाल स्थित नगरीय प्रशासन विभाग के टीएनसीपी डायरेक्टर श्रीकांत भनोठ ने इंदौर विकास योजना में काल्पनिक रुप से शामिल रेलवे स्टेशन के प्रावधान को यह कहकर हटाने से इंकार कर दिया है कि यह अधिकार राज्य सरकार का है, न कि उसका।
दरअसल, इंदौर विकास योजना जोकि 1 जनवरी 2008 से लागू हुई है, में जूनी इंदौर तहसील के ग्राम भानगढ़ में 6.659 हैक्टेयर भूमि पर रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रावधान कर यहां पिछले सोलह साल से विकास अनुमति देने पर रोक लगा दी गई।
जबकि रेलवे ने सूचित किया है कि ग्राम भानगढ़ में कोई भी रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव नहीं है। इस मामले में सदेश चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने टीएनसीपी डायरेक्टर को तीन माह के अंदर इस मामले को निपटाने के लिये कहा। परन्तु डायरेक्टर टीएनसीपी ने इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही करने से यह कहते हुये इंकार किया कि विकास योजना से किसी भूमि को बाहर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अब आवेदकगण को राज्य सरकार के समक्ष यह अपील करना होगी।
उल्लेखनीय है कि इंदौर विकास योजना में काल्पनिक आधार पर तत्कालीन अधिकारियों ने ग्राम भानगढ़ में रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव शामिल कर लिया था जबकि रेलवे ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही भविष्य में होगा। इसका दण्ड वहां के कृषकों को मिला जिसके कारण वे पिछले 18 सालों से अपनी भूमि का विकास करने से वंचित हो गये और वे निरन्तर मानसिक प्रताडऩा एवं आर्थिक हानि उठा रहे हैं।