भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश भेजकर कहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट की ई-कोर्ट समिति ने मप्र शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई-फाइलिंग हेतु, ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग अनिवार्य किया है। इसलिये अब न्यायालय में जो भी प्रकरण दर्ज किया जाना है अथवा जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है उसके लिये अनिवार्य रुप से ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर का उपयोग किया जाये।
न्यायालयीन प्रकरणों के लिये ई-फाइलिंग 3.0 साफ्टवेयर अनिवार्य हुआ
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