भोपाल: गर्मियों के मौसम में वनक्षेत्रों में अग्नि का खतरा बना रहता है। कई बार वन अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि वन विभाग के सीमित संशाधनों एवं वनकर्मियों द्वारा अकेले आग पर काबू पाना अत्यंत दुष्कर होता है। ऐसी स्थितियों से निपटनें के लिये दक्षिण पन्ना डीएफओ अनुपम शर्मा ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-79 का उल्लेख करते हुए कलेक्टर पन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि एक्ट की धारा- में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार द्वारा नियुक्त हर व्यक्ति वनों में लगी आग को बुझाने या वन में फैलने से रोकने के लिये वन कर्मियों की यथा संभव सहायता करने के लिये बाध्य होगें।
शर्मा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि वनों में आग का वनस्पति, वन्यप्राणी और मृदा पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः वन विभाग के समस्त वनकर्मी वनों को आग से बचाने के लिये सदैव प्रयासरत रहते है। परन्तु कई बार वन अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि वन विभाग के सीमित संशाधनों एवं वनकर्मियों द्वारा अकेले आग पर काबू पाना अत्यंत कठिन एवं दुष्कर होता है।
ऐसी स्थितियों से निपटनें के लिये भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-79 द्वारा प्रावधानित है कि संबंधित क्षेत्र में सरकार द्वारा नियुक्त हर व्यक्ति वनों में किसी वन अग्नि को बुझाने या वनों के समीप अग्नि को वन में फैलने से रोकने के लिये वन कर्मियों की यथा संभव सहायता करने के लिये बाध्य होगें। अभी तक जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग का अमला अकेले ही संघर्ष करता आ रहा है। पिछले वर्ष आग बुझाने के दौरान एक वन कर्मी की मौत तक हो गई थी। पहली बार किसी डीएफओ ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-79 का उल्लेख करते हुए राजस्व विभाग सहित सरकार के अन्य उपक्रमों से सहयोग का आग्रह किया है।
दंड का है प्रावधान
एक्ट की धारा -79 में यह भी प्रावधानित है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति बिना किसी विधिवत कारण के वनकर्मियों/वन अधिकारियों द्वारा सहायता मांगने पर वनों अग्नि को बुझाने के लिये अपेक्षित सहयोग अथवा कार्यवाही नही करेगा या वनों के समीप किसी अग्नि को वन में फैलने से नहीं रोकेगा तो यह कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। पहली बार डीएफओ ने एक्ट का हवाला देते हुए सहयोग की अपेक्षा की है।
डीएफओ के पत्र का कलेक्टर ने दिया रिस्पांस
पन्ना कलेक्टर ने डीएफओ के पत्र को सकारात्मक लेते हुए अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा को सरकूलर जारी करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद और समस्त नगर पालिका अधिकारियों को सकुलर भेजा है। अपर कलेक्टर ने लिखा है कि डीएफओ के पत्र में लिखे मज़मून का उल्लेख किया है। वनक्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाओं को रोकने तथा अग्नि बुझाने के दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश जिले के समस्त विभागों (जैसे समस्त पटवारी, पंचायत सचिव, प्राथमिक शाला शिक्षक, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार अन्य सम्रस्त मैदानी शासकीय कर्मचारी) को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है।