भोपाल: राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों एवं अधीक्षण यंत्रियों के बिना अनुमति लिये बाहर से जाने के मामलों को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में जारी ताजा दिशा-निर्देश में कहा गया है कि बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने पर शासकीय कार्य प्रभावित होता है, साथ ही शासन द्वारा वांछित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त न होने से अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है।
इसलिये सभी अधिकारी बिना अनुमति लिये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा कार्यपालन यंत्री संबंधित जिला कलेक्टर से और अधीक्षण यंत्री संभागायुक्त से अनुमति लेकर ही मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे और इसकी सूचना मुख्य अभियंता को देंगे। मुख्य अभियंता भी प्रमुख अभियंता से तथा प्रमुख अभियंता शासन से इजाजत लेकर मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।