अंतर्राज्यीय परियोजनाओं में मैदानी अधिकारी सीधे पत्राचार नहीं कर सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

यह पत्राचार राज्य शासन के अनुमोदन के बाद सिर्फ प्रमुख अभियंता जल संसाधन ही करेंगे जिससे पत्राचार में मप्र के हितों का ध्यान रखा जा सके..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन संबंधी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं में मैदानी मुख्य अभियंताओं को केंद्र एवं अन्य राज्य सरकारों तथा केंद्रीय जल आयोग से सीधे पत्राचार करने पर रोक लगाई है। यह पत्राचार राज्य शासन के अनुमोदन के बाद सिर्फ प्रमुख अभियंता जल संसाधन ही करेंगे जिससे पत्राचार में मप्र के हितों का ध्यान रखा जा सके। 

इस संबंध में जल संसाधन विभाग के सभी कमाण्ड एरिया के मुख्य अभियंताओं को हिदायत जारी की गई है। मैदानी अधिकारी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के संबंध में जानकारियां सीधे भेज रहे थे, इसलिये इस पर अब रोक लगाई गई है।