भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति विशेष सहानुभूति एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये उनसे संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों तथा उनमें पारित आदेशों में नियमानुसार कार्यवाही कर अतिशीघ्र निर्णय लें।
निर्देश में कहा गया कि न्यायालयीन प्रकरणों में समय सीमा के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं आदेशों के पालन के संबंध में कई बार निर्देश जारी करने के बाद भी समय-समय पर कोर्ट में जवाबदावा प्रस्तुत करने अथवा न्यायालयीन आदेशों के पालन में विलम्ब की स्थिति देखने में आती है। इसलिये न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जैसे ही नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा प्रकरण दायर होने की सूचना प्राप्त हो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र की जाये। न्यायालयीन आदेशों के विरुध्द समय सीमा के भीतर अपील करने का निर्णय लिया जाये ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।