भोपाल: राजधानी भोपाल के समीप सीहोर वनमंडल के अंतर्गत बुधनी रेंज के कक्ष क्रमांक 605 उप बीट याटनगर की भूमि फारेस्ट के दस्तावेज में वन भूमि है। सेवानिवृत आईएफएस एके सिंह के द्वारा बनाए गए वर्किंग प्लान में भी कक्ष क्रमांक 605 की भूमि को वन भूमि का उल्लेख किया गया है।
ओशोनिक हास्पिटिलिटी वेंचर्स प्रालि द्वारा विवादित भूमि पर रिसोर्ट बनाया जा रहा है। इसकी जानकारी लगते ही रेंजर ने तब तक निर्माण करने पर रोकने का नोटिस दिया। रेंजर के नोटिस के बाद ओशोनिक हास्पिटिलिटी वेंचर्स प्रालि के संचालक ने अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णमाल से शिकायत की थी कि भूमि खसरा नंबर 49/2, 49/3, 53 स्थित भूमि जो कि ग्राम याटनगर में स्थित है, के समस्त भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने एवं समस्त अनुमतियां प्राप्त होने के उपरान्त भी बुधनी रेंजर द्वारा रिसोर्ट निर्माण एवं संचालन पर रोक लगाई गई है।
जब बर्णमाल ने इस शिकायत के बाद एसडीएम ने उसे राजस्व बता दिया। एसीएस के दबाव के बाद फारेस्ट अधिकारी बैकफुट पर आ गए और वन विभाग ने अपनी दावेदारी छोड़ दिया। यानि अब रिसोर्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कक्ष क्रमांक 605 और उसके आसपास 62 एकड़ भूमि राजस्व और वन भूमि विवाद में उलझा है।
अभी तक राज्य शासन के द्वारा इसके निराकरण की कोशिश नहीं किया जा रहा। सीहोर वनमंडल के डीएफओ एमएस डावर ने बताया कि कार्ययोजना में शामिल होने के कारण बुधनी रेंजर ने नोटिस दिया है, अब शासन के निर्णय अनुसार कार्यवाही होगी।