भोपाल: राज्य के कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य मंडी बोर्ड ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों, तकनीकी संभागों और मंडी समितियों को उनके अधिकारियों एवें कर्मचारियों तथा आउटसोर्सकर्मियों की रोजाना अटेंडेंस दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन खरीदने के निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि मशीन में दर्ज अटेंडेंस के आधार पर ही उक्त सभी कर्मियों के वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। बायोमेट्रिक मशीन का खरीदी भण्डर क्रय नियम के तहत करने के लिये कहा गया है।