Jabalpur HC Decision: पीथमपुर की रामकी में रखे यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे का क्या होगा इसका फैसला जबलपुर हाईकोर्ट में होगा। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद कोर्ट तय करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी।
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को नष्ट करने के मामले की सुनवाई सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस विवेक जैन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तत्कालीन अवकाश खत्म होने के बाद हाईकोर्ट में सबसे पहले इस मामले की सुनवाई होगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसे 3 जनवरी तक नष्ट करना था। लेकिन पीथमपुर के आसपास के लोगों ने कूड़ा नष्ट करने का विरोध शुरू कर दिया। जिसके कारण अभी तक कचरा नष्ट नहीं किया जा सका है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अनुराग जैन और गैस आपदा राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव मौजूदा कानून व्यवस्था पर जवाब देने के लिए सोमवार को हाई कोर्ट में पेश होंगे।
यूनियन कार्बाइड का कचरा 12 कंटेनरों में पैक होकर पीथमपुर स्थित रामकी कंपनी पहुंच गया है और फिलहाल यहीं रखा हुआ है। इस कचरे को जलाकर खत्म करने की कार्रवाई की जानी थी। मुखिया मोहन यादव का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी।
मामले पर बढ़ते बवाल को देखकर लगता है, कि यूनियन कार्बाइड का कचरा राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। अगर इसे जलाया गया तो स्थानीय लोग विरोध करेंगे और अगर इसे नहीं जलाया गया तो इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। ऐसे में सोमवार को हाई कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देता है यह अहम होगा।