मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पत्नी के साथ दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सरकार ने इस केस में उमंग सिंघार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष पर कई शादियां करने के आरोप भी लगे। इनमें से एक पत्नी भी उमंग सिंघार की महिला मित्र और कथित तौर पर दूसरी पत्नी की मौत के केस में सुप्रीम कोर्ट मंर एसएलपी दायर कर चुकी हैं।
उन्होंने उमंग सिंघार पर कथित दूसरी पत्नी की मौत को हत्या बताते हुए इस केस की गहराई से जांच की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उमंग सिंघार ने अपने रिश्तेदार तत्कालीन आईपीएस अधिकारी की मदद से इसे आत्महत्या का केस बता दिया था। एसएलपी में पति उमंग सिंघार की महिला मित्र की मौत के केस की फिर से जांच कराने की मांग की गई ।
आपको बता दें, कि कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के घर पर 16 मई, 2021 को महिला मित्र का शव मिला था। FIR दर्ज होने के 5 दिन बाद ही यह केस क्लोज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी एसएलपी में पति द्वारा खुद को भी प्रताड़ित करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
इससे पहले पीड़िता पत्नी ने अपने पति उमंग सिंघार के खिलाफ 2022 में रेप का केस भी दर्ज कराया था। बाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने धार के नौगांव थाने में दर्ज इस केस को रद्द कर दिया था। रेप की एफआइआर रद्द होने से सिंघार को खासी राहत मिल गई थी लेकिन यह मुसीबत दोबारा खड़ी हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी।