भोपाल: सुप्रसिध्द धार्मिक स्थल मां शारदा देवी मंदिर अब मैहर जिला कलेक्टर के अधीन आ गया है। ऐसा विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में 17 दिसम्बर 2024 को पारित मप्र मां शारदा देवी मंदिर संशोधन विधेयक को राज्यपाल मंगु भाई पटेल द्वारा द्वारा मंजूरी प्रदान करने से हो गया है। यह संशोधन विधेयक अब अधिनियम बन गया है।
पूर्व में यह मंदिर सतना जिले की तहसील मैहर के ग्राम अरकंडी में स्थित था और सतना जिला कलेक्टर के अधिकार में था, लेकिन अब मैहर जिला बन गया है जिसके कारण इसे वर्ष 2003 में भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से बने मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम में 22 साल बाद संशोधन कर मैहर जिला कलेक्टर के अधीन कर दिया गया है।
अब मां शारदा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति में अब मैहर जिला कलेक्टर सदस्य होंगे तथा वही इसमें प्रशासक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इसी प्रकार, अब यह मंदिर जिला न्यायाधीश के कार्यक्षेत्र के बजाये मैहर जिले के सक्षम न्यायालय के अधीन रहेगा।
इसके अलावा, अब इस मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण सौ साल से भी अधिक पुराने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के बजये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत किया जायेगा जिससे अधिग्रहित भूमि का ज्यादा मुआवजा इस नये अधिनियम के तहत मिल सके।