भोपाल: राज्य के कृषि विभाग के अधीन कार्यरत एमपी मंडी बोर्ड नया रेगुलेशन लाने जा रही है जिसमें कृषि मंडियों से खरीदी गई उपज के भण्डारण में ज्यादा मात्रा पाई जाने पर उस पर मंडी फीस देय होगी।
इस संबंध में बोर्ड ने आंचलिक कार्यालयों को पत्र जारी कर कहा है कि अधिसूचित कृषि उपज के वजन/मात्रा में क्लीनिंग उपरांत वजन/मात्रा में कमी तथा भंडारण उपरांत वजन/मात्रा में कमी/वृद्धि के ई- अनुज्ञा पोर्टल/ई-मंडी पोर्टल पर स्टॉक समायोजन के संबंध में कतिपय कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत वजन/मात्रा में कमी/वृद्धि को पोर्टल पर अपडेट करने के लिये संबंधित व्यापारी, अपने लॉग इन से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके लिये पोटल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
व्यापारी के आवेदन पर मंडी सचिव, प्रांगण प्रभारी अथवा अन्य अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त कर वजन/मात्रा में कमी/वृद्धि की व्यापारी द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टि का सत्यापन करेंगे। इसके लिये भी पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि मंडी सचिव द्वारा सत्यापन की समय-सीमा दो दिवस रखी जाएगी।
मंडी सचिव द्वारा सत्यापन उपरांत पोर्टल पर स्टॉक अपडेट हो जाएगा। वजन/मात्रा में वृद्धि की स्थिति में बढ़ी हुई मात्रा पर नियमानुसार मंडी फीस देय होगी जोकि पोर्टल पर स्वमेव केलकुलेट (कृषि उपज के मॉडल रेट अनुसार) होगी। इसके लिये पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। वजन/मात्रा में कमी की स्थिति में मंडी फीस, कृषि उपज के मूल वजन/मात्रा की कमी की प्रविष्टि के पूर्व कुल मात्रा पर ही नियमानुसार देय होगी। घटी हुई मात्रा/कम की गई मात्रा पर मंडी फीस वापसी का/मंडी फीस में छूट के संबंध में व्यापारी का कोई भी दावा मान्य नही किया जाएगा।