MP New Excise Policy 2025: MP सरकार ने जारी की नई आबकारी पॉलिसी, प्रदेश में बिना POS मशीन के नहीं मिलेगी शराब


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स्टोरी हाइलाइट्स

MP New Excise Policy 2025: धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह पर दुकान खोलने का हुआ फैसला, बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश में मंहगी होगी शराब..!!

MP New Excise Policy 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति (MP New Excise Policy 2025) जारी कर दी है। इस नीति के तहत शराब पीने वालों को झटका लगने जा रहा है। एक ओर जहां राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं शराब नीति में कई नए दिशा-निर्देश भी जोड़े गए हैं।

नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध के बाद अन्य स्थानों पर दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। बंद दुकानों से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए शराब महंगी कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही अपना निर्णय घोषित कर दिया है। दुकान पर शराब की बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक होगा। रेस्तरां, पर्यटक आकर्षण स्थलों, होटलों, रिसॉर्ट्स, बार और क्लबों में शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 11:30 बजे तक जारी रहेगी। वहीं, बार, रेस्टोरेंट और क्लब में आप रात 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंसधारी बार-क्लब या रेस्तरां अतिरिक्त शुल्क देकर शराब की बिक्री और उपभोग की अवधि बढ़ा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या 20 साल में 37 प्रतिशत बढ़ गई है। रेस्टोरेंट और बार में स्पेस (जगह या टेबल-कुर्सियां) बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही ई-गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी में बैंक खातों में मुद्रा जमा कराई जाएगी।

इन स्थानों पर बंद होंगी शराब की दुकानें

उज्जैन नगर निगम
ओंकारेश्वेर नगर पंचायत
महेश्वर नगर पंचायत
मंडलेश्वर नगर पंचायत
ओरछा नगर पंचायत
मैहर नगर पालिका
चित्रकूट नगर पंचायत
दतिया नगर पालिका
पन्ना नगर पालिका
मंडला नगर पालिका
मुलताई नगर पालिका
मंदसौर नगर पालिका
अमरकंटक नगर पंचायत
सलकनपुर ग्राम पंचायत
बरमान कला ग्राम पंचायत
लिंगा ग्राम पंचायत
बरमान खुर्द ग्राम पंचायत
कुंडलपुर ग्राम पंचायत
बांदकपुर ग्राम पंचायत