भोपाल: एमपी मंडी बोर्ड ने प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों को निर्देश देकर कहा है कि उनके प्रांगण में उन कृषि उपजों जिनका समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, की नीलामी इसी समर्थन मूल्य से प्रारंभ की जायेगी तथा जो बोलीदार समर्थन मूल्य से ज्यादा की बोली लगायेगा, उसे कृषि उपज का विक्रय किया जायेगा।
इससे किसानों को उनकी उपजों का अच्छा दाम मिल सकेगा।
निर्देश में कहा गया है कि मंडी में आने वाली कृषि उपज की किस्म की गुणवत्ता का निर्धारण राज्य शासन करेगा तथा इसी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रांगण प्रभारी और बोलीकत्र्ता मंडी कर्मचारी कृषि उपज की गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे। यदि इसके बाद भी विक्रेता कृषक एवं क्रेता व्यापारी निर्धारित की गई गुणवत्ता से सहमत नहीं होते हैं तो उस स्थिति में मामूले का निराकरण मंडी सचिव द्वारा किया जायेगा और सचिव का निर्णय क्रेता एवं विक्रेता दोनों के लिये मान्य होगा। यदि नीलामी का मूल्य समर्थन मूल्य से कम आता है तो ऐसे सौदों का विवरण रखा जायेगा ताकि भविष्य में इन्हें चिन्हित किया जा सके।