MP News: अब एमपी के लोगों को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने संपत्ति पंजीकरण के लिए नए नियम बनाए हैं, ये नियम 10 अक्टूबर से राज्य के सभी 55 जिलों में लागू होने जा रहे हैं। राज्य की मोहन सरकार अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे डिजिटल बना रही है।
इसके बाद लोगों को कई दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उप-पंजीकरण कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों की पहचान अब ई-केवाईसी से ही होगी। राज्य सरकार राज्य के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्री के लिए नये नियम लागू कर रही है। जिसके लिए सरकार ने संपदा-2 सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को संपदा-2 सॉफ्टवेयर और संपदा-2 विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। जिसके बाद राज्य में रजिस्ट्रेशन का काम आसान हो जाएगा और लोग आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग, दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग और बायोमेट्रिक पहचान पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी सुविधाएं आपके मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होंगी।
आपको बता दें कि यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होने से पहले गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। जिससे किसी भी प्रकार की खराबी को ठीक किया जा सके। इस दौरान परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसके बाद सरकार ने इसे राज्य के सभी 55 जिलों में लागू करने का फैसला किया।
संपदा-2 सॉफ्टवेयर कई खूबियों से लैस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निबंधन पदाधिकारी से बात की जा रही है। पहचान के लिए वीडियो केवाईसी की व्यवस्था, डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेजों की ई-कॉपी जमा करने की सुविधा। इसके साथ ही ई-स्टांप की भी सुविधा होगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज अब ईमेल और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसके बाद राज्य में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा।