NEET Supreme Court Decision: दोबारा नहीं होगी NEET UG की परीक्षा, SC का फाइनल डिसीजन


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स्टोरी हाइलाइट्स

NEET Supreme Court Decision: NEET परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त सबूत नहीं, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी कहा- पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं..!!

NEET Supreme Court Decision: नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सीजेआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। 

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि इन मामलों में इस अदालत के समक्ष उठाया जाने वाला मुख्य मुद्दा इस आधार पर पुन: परीक्षा के लिए निर्देश जारी करना है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इसमें प्रणालीगत खामियां थीं। 

NEET UG परीक्षा 14 विदेशी शहरों के अलावा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इन मामलों में इस अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था।  आदेश की शुरुआत में, सीजेआई ने मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों पर गौर किया। 

उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि 50 प्रतिशत कट ऑफ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं जिनमें कुल 720 अंक होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पेपर लीक प्रकृति में प्रणालीगत था और संरचनात्मक दोषों से जुड़ा था, इसलिए कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार्य तरीका परीक्षा को फिर से आयोजित करना होगा। लेकिन, इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है।

4 जून को NEET के नतीजे घोषित होने के बाद पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया था। सबसे पहले बिहार में इस परीक्षा में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा। फिर जब रिजल्ट आया तो परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से आए कई टॉपर, एक सवाल के दो जवाब, ग्रेस मार्क्स जैसी बातें किसी को हजम नहीं हुईं। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नाराज छात्रों ने रिजल्ट में हेरफेर और पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया।

परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के चलते देशभर के हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इस सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हज़ारीबाग, सीकर और गोधरा केस की जांच, एक सवाल के दो जवाब, सीबीआई जांच आदि तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तमाम पहलुओं पर दलीलें सुनने के बाद फैसला किया कि जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि किसी भी हालत में छात्रों को लटकाकर नहीं रखा जा सकता।