भोपाल। राज्य सरकार ने तेरह साल पुराने मप्र भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब विकास अनुज्ञा में भूमि स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा इसके लिये निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। इसी प्रकार, यदि स्थल रेलवे परिसर से 30 मीटर की दूरी के भीतर हो तो, रेल विभाग की पूर्व सहमति से इस संबंध में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
ईंधन भराव केंद्र के नये मापदण्ड बने :
भूमि विकास नियमों में ईंधन भराव केंद्र यानि पेट्रोल/सीएनजी आदि पम्प स्थापित करने के नये मापदण्ड प्रावधानित किये गये हैं। 50 हजार से कम एवं 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्र में ईधन भराव केंद्र 20 गुणित 20 मीटर में तथा विभिन्न सुविधाओं वाला केंद्र 35 गुणित 35 मीटर में बन सकेगा।
जलस्रोत के उच्चतम जल स्तर के क्षेत्र में ईंधन केंद्र की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न सुविधाओं वाले ईंधन केंद्र में वर्कशाप, स्नेक्स स्टाल, एटीएम, मल्टी लेवल पार्किंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एवं बैटरी स्वेपिंग भी मान्य होंगे।
सभी ईंधन भराव केंद्र में महिला तथा पुरुष शौचालय, पीने के पानी, आग बुझाने के उपकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी प्रकार, अब 425 वर्गमीटर के बजाये 200 वर्गमीटर या अधिक के भूखण्डों पर 2.4 मीटर की स्पष्अ ऊंचाई के साथ पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराया जायेगा।