भोपाल: राज्य के वन विभाग के अधीन कार्यरत एमपी लघु वनोपज संघ ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये नवीन नवीन मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण योजना 2.0 स्वीकृत की है। इस योजना का उन संग्राहकों को लाभ मिलेगा जो संबल योजना के अपात्र हैं यानि जिन संग्राहकों के पास एक हैक्टेयर से अधिक दो हैक्टेयर तक कृषि भूमि है, उन्हें इस नवीन योजना का लाभ दिया जायेगा। संबल योजना में सिर्फ एक हैक्टेयर कृषि भूमि वाले संग्राहक को लाभ मिल सकता है।
नवीन योजना के तहत, उन तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा जिनकी पत्नी या पति शासकीय सेवा में न हों, आयकर दाता न हों तथा आयु 18 से 60 वर्ष हो। योजना के तहत संग्राहक की मृत्यु पर उसके वारिस को 5 हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी।
इसके अलावा, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रुप में दिये जायेंगे। संग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु में होने पर अनुग्रह राशि नहीं दी जायेगी। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर भी यह अनु ग्रह राशि नहीं दी जायेगी क्योंकि इसमें सहायता राजस्व विभाग द्वारा आरबीसी के तहत दी जाती है।