भोपाल: प्रदेश के श्रम आयुक्त ने प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 सितंबर 2025 तक के लिए नई वेतन दरें घोषित कर दी हैं। श्रमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से अब अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12125 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13121 रुपये तथा कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14844 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16469 रुपए निर्धारित किया गया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों को उक्त वेतन के साथ-साथ रविवार का अवकाश भी मिलेगा।
विरोध किया :
मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पाण्डे ने इस वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा के समान बताया है तथा कहा कि यह वृध्दि 10 साल पुराने इंडेक्स के आधार पर घोषित की गई है जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के साथ अन्याय है और यह इन वर्गों के लिये आर्थिक नुकसान है।