भोपाल: राज्य सरकार ने पिछले बीस सालों में चार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिये कुल 62 वनोपजों को टीपी से मुक्त किया था। हाल ही में हाईकोर्ट ने इन वनोपजों को टीपी से छूट दिया जाना अनुचित करार दिया है।
इस पर अब वन विभाग ने 16 मई 2003, 11 अप्रैल 2007, 24 सितम्बर 2015 तथा 11 अप्रैल 2017 को जारी चार अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। अब इन सभी 62 वनोपजों के परिवहन के लिये टीपी लेना जरुरी होगा।