भोपाल: राज्य सरकार ने नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में सहायता देने हेतु 18 जुलाई 2018 से प्रारंभ, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में बदलाव किया है। अब योजना में प्रावधान किया गया है कि दृष्टि एवं श्रवण बाधित तथा मंदबुध्दि छात्र-छात्रा को 10 कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर नौ वीं में 50 प्रतिशत तथा अस्थिबाधित छात्र-छात्रा को 60 प्रतिशत अंक लाने पर नि:शुल्क लेपटॉप दिया जायेगा।
लेकिन जब ये नि:शक्तजन आईटीआई में कम्प्यूटर ऑरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठ्यक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो इन्हें 9 वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 या 60 प्रतिशत लाने की शर्त लागू नहीं होगी और इन्हें भी नि:शुल्क लेपटॉप दिया जायेगा। इस बदलाव के संबंध में सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने आदेश जारी कर दिया है।