भोपाल: प्रदेश के परिवहन कार्यालयों से अब ड्राईविंग लायसेंस एवं वाहन नंबर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षर या ई-साईन से मिलेंगे। इसके लिये राज्य के परिवहन सचिव सिबि चक्रवर्ती ने गुरुवार को मोटरयान कानून के तहत अधिसूचना जारी कर दी।
दरअसल अब तक निजी कंपनी स्मार्ट चिप कंपनी के माध्यम से ड्राईविंग लायसेंस चिप लग कर तथा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्युआर कोड लगकर मिलते थे। इस निजी कंपनी ने अब अपना काम बंद कर दिया है। इसलिये राजस्थान की तरह मप्र सरकार ने भी डीएल एवं आरसी के लिये नया प्रावधान कर दिया है।
इससे यह अब आनलाईन पीडीएफ फार्मेट में मिल जायेगा। दोनों में क्युआर कोड भी रहेगा। आगे जब नई निजी कंपनी तय हो जायेगी तब कार्ड के रुप में चिप लगे डीएल दिये जायेंगे। नया प्रावधान 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील किया गया है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी तथा परिवहन कार्यालयों में डीएल एवं आरसी के लंबित मामले तेजी से निपट सकेंगे।