अब पुलिस थानों में दिव्यांगजनों हेतु व्हीलचेयर रखना जरुरी होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

थानों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित सुगम्य रेम्प/रैलिंग एवं ब्रेल लिपि संकेतक की व्यवस्था करना होगी जबकि दिव्यांगजनों की संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिये पुलिस थानों की वेबसाईट सुगम्य बनानी होगी..!!

भोपाल: अब प्रदेश के सभी पुलिस थानों में दिव्यांगजनों के लिये व्हील चेयर रखना जरुरी होगा। इसके लिये पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी किया है। इसके अलावा, थानों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित सुगम्य रेम्प/रैलिंग एवं ब्रेल लिपि संकेतक की व्यवस्था करना होगी जबकि दिव्यांगजनों की संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिये पुलिस थानों की वेबसाईट सुगम्य बनानी होगी ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन बिना किसी सहायता के अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज कर सकें। 

इसी प्रकार, श्रवण बाधित दिव्यांगजन को शिकायत दर्ज करने के लिये थाना क्षेत्र के प्रशिक्षित संकेतक, भाषा इंटरप्रेटर की जानकारी संकलित रखी जाने हेतु विशेष विद्यालय के शिक्षक अथवा सक्षम संस्था के दिव्यांग सेवा केंद्र के दिव्यांग प्रकोष्ठ की सहायता लेनी होगी जिसके लिये मानदेय, सुरक्षा एवं वाहन सुविधा प्रदान करना होगी। दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर दिव्यांगजन अधिकार कानून की धाराओं को भी शामिल करना होगा। 

अनुवादक की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्यत: रखना होगी और पीडि़त के महिला होने पर अनुवादक के साथ महिला कर्मी उपस्थित रखना होगी एवं पृथक कक्ष में बयान लेने होंगे। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता के प्रकार, दिव्यांगजन से संवेदनशील व्यवहार एवं दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों को शामिल करना होगा और श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के सांकेतिक संवाद को समझने के लिये प्रत्येक थाने में कम से कम एक अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाये।