भोपाल: प्रदेश की लायसेंसी मदिरा दुकानों को गोदामों से अब आसानी से शराब मिल सकेगी। इस संबंध में आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने ई-आबकारी पोर्टल पर नया प्रावधान कर दिया है। नवीन व्यवस्था 20 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि लायसेंसी शराब दुकानों को मदिरा गोदाम से माल उठाने के लिये ई-आबकारी पोर्टल पर डिमांड देनी होती थी जिसमें गोदाम के प्रभारी अधिकारी को डिमांड को अप्रेव या रिजेक्ट करने का अधिकार रहता था। यह आनलाईन व्यवस्था तीन साल पहले 1 जून 2022 से प्रारंभ की गई थी तथा पोर्टल पर ही भुगतान की व्यवस्था रहती थी।
अब पोर्टल पर नया प्रावधान किया गया है कि लायसेंसी दुकानों द्वारा पोर्टल पर जो डिमाण्ड दी जायेगी वह पोर्टल पर स्चत: अप्रूव होगी यानि अब गोदाम के प्रभारी अधिकारी को उसे अप्रेव या रिजेक्ट करने के अनुमोदन की जरुरत नहीं होगी। पोर्टल पर डिमांड के स्वत: अप्रूव होने पर इसकी वैधता सात दिन तक रहेगी यानि सात दिनों के अंदर गोदाम से माल उठाना होगा।
लायसेंसी दुकानों की डिमांड पूरी करने के लिये गोदामों में आवश्यक्ता से अधिक मदिरा स्टाक नहीं रखा जायेगा तथा यह स्टाक विगत 6 माह में दुकानों को प्रदाय शराब के दस दिन के औसत के अनुसार होगा।
सभी गोदामों के प्रभारी अधिकारियों से कहा गया है कि वे 19 जनवरी 2025 तक लंबित डिमाण्डों का निराकरण कर दें अन्यथा इसके बाद पोर्टल पर दर्ज सभी डिमांड स्वमेव निरस्त हो जायेंगी और 20 जनवरी से पोर्टल पर नई डिमांडों पर कार्यवाही शुरु होगी।