लोकायुक्त के समक्ष अब सिर्फ अधिकारी ही उपस्थित होंगे


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

ये नवीन निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं..!

भोपाल। शिकायत या जांच के सम्बन्ध में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष अब अधिकारी ही उपस्थित होंगे न कि निचले कर्मचारी। ये नवीन निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं। 

निर्देश में बताया गया है कि लोकायुक्त संगठन द्वारा इस बात पर आपत्ति ली गई है कि कुछ ऐसे कनिष्ठ अधिकारी जैसे अनुभाग अधिकारी/कर्मचारी अपने वरिष्ठों की ओर से लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होते हैं और इन्हें मामले की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और न ही वे मामले में की जाने वाली उचित कार्यवाही के बारे में कोई प्रतिबध्दता जता पाते हैं। 

इसलिये अब वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हों और यदि वे व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं, तो अवर सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी ही उपस्थित हो जो तथ्यों से परिचित हो। यदि अवर सचिव पदस्थ नहीं है तो ही अनुभाग या प्रभारी अनुभाग अधिकारी उपस्थित हो। इसके लिये मप्र शासन के कार्य आवंटन नियमों का भी हवाला दिया गया है।