अब अंक सूची में संशोधन लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नहीं होगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

वर्तमान वर्ष की अंक सूची में नाम उपनाम में सुधार का अनुमोदन करने पर बाद 21 कार्य दिवस में यह सुधार वाली अंक सूची मिलेगी..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक सूचियों में सुधार की सेवा लोक सेवा गारंटी कानून से हटा दी है। दरअसल 15 सितम्बर 2023 को राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अंक सूची में संशोधन की सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी जिसमें इस कानून के तहत आवेदन करने पर मंडल द्वारा नामित समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा वर्तमान वर्ष की अंक सूची में नाम उपनाम में सुधार का अनुमोदन करने पर बाद 21 कार्य दिवस में यह सुधार वाली अंक सूची मिलेगी। 

इसी प्रकार, वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष से एक वर्ष पूर्व तक के प्रकरणों में यह सेवा 30 दिनों में मिलेगी जबकि जन्म तिथि में सुधार हेतु वर्तमान वर्ष से पिछले तीन वर्ष तक के प्रकरणों में सेवा भी 30 दिनों में मिलेगी। इस स्तर पर अंक सूची में सुधार न होने पर आवेदक मंडल के पंजीयक अभिलेख को अपील कर सकेगा जिसका निराकरण एक माह में करेगा। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक को द्वितीय अपील की जा सकेगी। लेकिन 14 माह बाद राज्य सरकार ने उक्त सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी से डिनोटिफाई कर दिया है यानि अब यह सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नहीं मिल सकेगी।