भोपाल: प्रदेश में अब जिला कलेक्टर निराश्रित निधि के मूल धन/ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे। इसके लिये मप्र निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2019 में बदलाव कर दिया गया है।
नये बदलाव अनुसार, अब जिला कलेक्टर 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि को भी केवल नि:शक्त विवाह योजना के लिये निराश्रित निधि, ई-पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च कर सकेंगे। सामाजिक न्याय आयुक्त डा: रामराव भौंसले ने इसके निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिये हैं।