अब जिला श्रम कार्यालय निरीक्षण की जाने वाली रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम स्वयं हटा एवं जोड़ सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

रजिस्टर्ड संस्थानों का निरीक्षण करने के लिये कम्प्यूटराईज्ड केंद्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था (सीआईएस पोर्टल) बनी हुई है जिसमें निरीक्षण योग्य संस्थान का नाम देना होता है..!!

भोपाल: प्रदेश की श्रमायुक्त रजनी सिंह ने प्रदेश के जिला श्रम कार्यालयों को नया अधिकार प्रदान कर दिया है जिसके तहत जिला श्रम कार्यालय स्वयं से रजिस्टर्ड संस्थाओं के निरीक्षण के लिये पोर्टल से उनके नाम हटा सकेंगे एवं नये जोड़ भी सकेंगे। दरअसल रजिस्टर्ड संस्थानों का निरीक्षण करने के लिये कम्प्यूटराईज्ड केंद्रीकृत निरीक्षण व्यवस्था (सीआईएस पोर्टल) बनी हुई है जिसमें निरीक्षण योग्य संस्थान का नाम देना होता है। 

पहले जिला कार्यालय इस व्यवस्था में किसी रजिस्टर्ड संस्थान का नाम हटाने या जोडऩे के लिये श्रम मुख्यालय से अनुमति लेते थे, परन्तु अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा और वे स्वयं से यह कार्य कर सकेंगे। अब जिला कार्यालय समुचित जांच के बाद ऐसे संस्थानों के नाम हटा सकेंगे और संस्थानों के स्थानांतरित होने या अस्थाई अथवा स्थाई रुप से बंद संस्थानों की जानकारी स्वयं से पोर्टल पर दर्शा सकेंगे।