भोपाल: राज्य सरकार ने नवीन मप्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम लागू कर दिये हैं। इसके तहत अब मृत्यु के कारण का प्रमाण-पत्र भी बीमारी के वृतांत सहित मिलेगा। इसके अलावा, यदि जन्म या मृत्यु वायुयान, नौका, जहाज, रेल डिब्बा, मोटर कार, मोटर साईकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा में होती है तो वाहन का भार साधक व्यक्ति इसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।