भोपाल: वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वन व्यवस्थापन अधिकारी राजनगर ने भारतीय वन अधिनियम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन के राजगढ़ मौजा के खसरा नंबर 2091 की 2.80 एकड़ भूमि ओबेराय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस एवं रिसोर्ट के नाम निजी दर्ज नहीं की गई है बल्कि उक्त खसरे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को संरक्षित वन एवं वन सीमा से विलापित किया है क्योंकि वनखण्ड की सीमा से अपवर्जित करने की अधिकारिता वन व्यवस्थापन अधिकारी को है। इस मामले में कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील की गई है जो विचाराधीन है। इस मामले में राज्य स्तरीय समिति गठित करने का प्रावधान भारतीय वन अधिनयम में नहीं है।
ओबेराय ग्रुप रिसार्ट का भूमि आवंटन मामला अपील में अटका
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