CM द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल में अफसर नहीं दिखा रहे रुचि, लटकी निलंबन की तलवार, जानें क्या है मामला?


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स्टोरी हाइलाइट्स

Bhopal News: निर्देशों के बावजूद अशासकीय विद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया गया, चेतावनी दी गई है कि यदि 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी..!!

Bhopal News: राज्य सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से बनाए गए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर काम करने में विभाग के अधिकारी घोर लापरवाही बरत रहे हैं। काम में लापरवाही के कारण जनसूचना निदेशक भी मुश्किल में हैं। अधिकारियों को बार-बार चेतावनी और निर्देश देने के बावजूद, उनमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

ऐसे में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ओम प्रकाश शर्मा, आधा दर्जन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किया है। यदि कार्य में ऐसी लापरवाही जारी रही तो इन जिला अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है। ऐसा नोटिस पहले ही जारी किया गया है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा पोर्टल 3.0 बनाया है। विभाग की लगभग सभी गतिविधियां अब इसी पोर्टल के माध्यम से होंगी। इसके बाद विभाग के अन्य ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 अप्रैल को 'स्कूल चले हम' अभियान के दौरान शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अपने शुभारंभ के बाद से ही निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसमें कोई गतिविधि नहीं है। 

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इसमें कोई आदेश अपलोड नहीं किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर डीईओ-डीपीसी को अपने काम में कोई रुचि नहीं है। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने एक दर्जन से अधिक जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके जिले के अंतर्गत आने वाले सभी गैर सरकारी स्कूलों को शिक्षा पोर्टल 3.0 पर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त सत्यापन कार्य 28 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त तिथि तक आपके द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। इसकी तिथि भी कई बार बढ़ाई गई। 

उपरोक्त निर्देश देने के बाद भी आपके जिले के अंतर्गत सत्यापन कार्य शून्य स्थिति पर है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही न करना मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है तथा लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है। नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। सत्यापन कार्य 25 अप्रैल तक पूरा करें। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही बरतने वाले प्रभारी डीईओ मुरैना एसके सक्सेना, डीपीसी मुरैना हरीश तिवारी, प्रभारी डीईओ गुना चंद्रशेखर सिसौदिया, डीपीसी गुना ऋषि गर्ग, डीईओ भोपाल एनके अहिरवार, डीपीसी भोपाल ओमप्रकाश शर्मा, प्रभारी डीईओ सीहोर संजय सिंह तोमर, डीपीसी सीहोर आरआर उईके, प्रभारी डीईओ झाबुआ आरएस बामनिया, डीपीसी झाबुआ आरएस सिंगार, प्रभारी डीईओ आगर-मालवा आरसी खंगार, डीपीसी आगर-मालवा एमके जाटव को नोटिस जारी किया गया है।