भोपाल: भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क यानि राष्ट्रीय संस्थागत रैकिंग फ्रेमवर्क पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्रदेश के निजी कॉलेजों को एनओसी नहीं दी जायेगी। इसके लिये राज्य के उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े ने सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि यह रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है तथा इसके लिये ऐसे कॉलेज पात्र हैं जो पूर्णकालिक यूजी या पीजी कार्यक्रमों में छात्रों के कम से कम तीन बैच का स्नातक किया है तथा यूजी कार्यक्रमों की अवधि कम से कम तीन वर्ष है और पीजी कार्यक्रमों की अवधि कम से कम दो वर्ष है एवं ऐसे कॉलेज पालिटेक्नीक या शिक्षक शिक्षा संस्थान नहीं हैं।
रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में आगामी सत्र के लिये एनओसी नहीं दी जायेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसकी सूचा उच्च शिक्षा आयुक्त कार्यालय को ई-मेल के जरिये भेजी जाये।