भोपाल: राजधानी भोपाल के समीप सीहोर वनमंडल के अंतर्गत बुधनी रेंज के उप परिक्षेत्र पाण्डाडोहकी बीट यारनगर में रिसोर्ट की भूमि वन भूमि नहीं निकली है। इस मामले में बुधनी रेंजर द्वारा दर्ज किया गया वन अपराध गलत निकला है।
दरअसल ओशोनिक हास्पिटिलिटी वेंचर्स प्रालि ने अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णमाल से शिकायत की थी कि भूमि खसरा नंबर 49/2, 49/3, 53 स्थित भूमि जोकि ग्राम यारनगर में स्थित है, के समस्त भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने एवं समस्त अनुमतियां प्राप्त होने के उपरान्त भी बुधनी रेंजर द्वारा रिसोर्ट निर्माण एवं संचालन पर रोक लगाई गई एवं वन अपराध दर्ज कर लिया गया।
जब बर्णमाल ने इस शिकायत की जांच कराई तो पता चला कि यह भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को अंतरित हो गई है तथ्था उक्त खसरे नंबर वन सीमा में नहीं है। अब रेंजर से अतिक्रमण माने जाने पर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।