RG Kar Case: कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने सरकारी आरजी केस के मामले में आरोपी संजय रॉय को डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी ठहराया है। सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट ने कहा कि सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। आरोपी संजय ने जज से कहा, ‘‘मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, मैंने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें छोड़ा जा रहा है, "इसमें एक आईपीएस शामिल है।"
फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, "और जिस तरह से आपने पीड़िता का गला घोंटा है, उसके लिए आपको मौत या कारावास की सजा दी जा सकती है।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएनएस की धारा 64 के तहत न्यूनतम सजा 10 वर्ष तथा धारा 66 के तहत सजा 25 वर्ष या आजीवन कारावास है। न्यायाधीश ने कहा, 'सीबीआई द्वारा दिए गए साक्ष्यों से मेरा निष्कर्ष यह है कि आपको आज जेल भेजा जाता है।'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल अक्टूबर में दाखिल 45 पन्नों की चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि आरोपी संजय रॉय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून मिला था। आरोप पत्र में कहा गया है कि घटनास्थल पर उसके बाल के टुकड़े और एक ब्लूटूथ इयरपीस भी पाया गया जो उसके सेलफोन से लिंक किया गया था।
आपको बता दें, कि मामसा एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा हुआ है। वह 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मृत पाई गईं। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच CBI को सौंप दी।