RG Kar Rape Case Verdict: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आखिरकार सजा सुना दी गई। सियालदह कोर्ट ने दोषी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोलकाता रेप-मर्डर केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि यह कहा गया है कि आप किन अपराधों के दोषी हैं। अदालत ने संजय को बोलने का मौका भी दिया। संजय ने कहा- मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न बलात्कार, न हत्या। मैं फँस गया था। संजय के वकील ने कहा कि हालांकि यह एक दुर्लभ मामला है, लेकिन अदालत को यह बताना होगा कि अपराधी सुधार या पुनर्वास के लायक क्यों नहीं है। सरकारी वकील को साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तथा कारण बताने होंगे कि उसका सुधार क्यों नहीं किया जा सकता तथा उसे समाज से क्यों निकाल दिया जाना चाहिए।
इस संबंध में सीबीआई के वकील ने कहा कि न्याय में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हम अदालत से दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने का आग्रह करते हैं। यह बहुत जघन्य अपराध है।
वहीं, पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने कहा- संजय सिविक वॉलेंटियर था, वह अस्पताल की सुरक्षा में था लेकिन उसने यह जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़िता के विरुद्ध अपराध किया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर थी। इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए।
संजय रॉय एक नागरिक स्वयंसेवक और अस्पताल की सुरक्षा में तैनात थे। जिस व्यक्ति को पीड़ित महिला डॉक्टर की रक्षा करनी थी, उसने ही उसके खिलाफ़ जघन्य अपराध किया। कोलकाता की सियालदह अदालत ने मामले की सुनवाई की और संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रक़ैद की सजा सुनाई।