RG Kar Rape-Murder Case: आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद अब CBI संजय रॉय के खिलाफ मौत की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगी। कोलकाता की सियालदह अदालत ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी ठहराया और सोमवार को सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को अपनी मृत्यु तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। CBI ने टीएमसी प्रमुख की अपील का विरोध करते हुए कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है।
हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को करेगा। न्यायमूर्ति देवांगशु बसाक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले वह CBI पीड़ित परिवार और दोषी के वकीलों की दलीलें सुनेगी। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए दावा किया कि अभियोजन पक्ष, पीड़ित के परिवार और दोषी के अलावा राज्य भी सजा को चुनौती दे सकता है।