MP के स्कूलों में स्टूडेंट्स को पीटना शिक्षकों को पड़ेगा भारी, शारीरिक दंड पर पूरी तरह से रोक निर्देश जारी


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

MP News: स्कूलों में छात्रों से मारपीट नहीं कर सकेंगे शिक्षक, शारीरिक दंड पर पूरी तरह रोक..!!

MP News: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोक सूचना निदेशक, भोपाल द्वारा जारी आदेश में सभी शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक दंड की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, दोषी शिक्षकों एवं विद्यालयों के विरुद्ध कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने राज्य में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोक सूचना निदेशक भोपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, दोषी शिक्षकों एवं विद्यालयों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

लोक शिक्षण निदेशक द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) के अंतर्गत विद्यार्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। धारा 17(2) के अनुसार ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक दंड भी निषिद्ध है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध है।

राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं पर नजर रखें और यदि किसी स्कूल में किसी छात्र को शारीरिक दंड देने का मामला सामने आता है तो तत्काल कार्रवाई करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।