भोपाल: राज्य सरकार ने श्रमिक क्लयाण योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन करने की अवधि छह माह तक बढ़ा दी है। ये योजनायें श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित हैं।
इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना में ई-स्कूटर क्रय करने की दिनांक से, दिव्यांग सहायता योजना में ट्राईसायकिल/अन्य दिव्यांग उपकरण क्रय करने की तिथि से, ग्रामीण/नगरीय आवास हेतु अनुदान योजना में आवास का निर्माण शासन द्वारा करने की स्थिति में हितग्राही द्वारा आवास आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि सहायता योजना एवं श्रमोदय विद्यार्थी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना में मृत्यु दिनांक से, साईकिल क्रय हेतु अनुदान योजना में साईकिल क्रय करने की दिनांक से, संनिर्माण औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना में इनके क्रय करने की दिनांक से, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में अर्हतादायी खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी होने की दिनांक से, पीएससी/यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पर पुरुस्कार योजना में परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से, श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना में संबंधित शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से, विदेश अध्ययन हेतु नि:शुल्क शिक्षा योजना में संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से 180 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकेगा।