गौवंश ले जाने वाले वाहन और गौ मांस को जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित हुई


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स्टोरी हाइलाइट्स

अब पुलिस गौ वंश एवं गौ मांस उसे ले जाने वाले वाहन सहित जब्त करने के लिये सशक्त होगी और जिला कलेक्टर ऐसे अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को एक निर्धारित प्रारुप में सूचना देगा..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने बारह साल पहले बने मप्र गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 में बदलाव कर गौ वंश ले जाने वाले वाहन एवं गौ मांस को जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अब पुलिस गौ वंश एवं गौ मांस उसे ले जाने वाले वाहन सहित जब्त करने के लिये सशक्त होगी और जिला कलेक्टर ऐसे अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को एक निर्धारित प्रारुप में सूचना देगा। 

नये नियम के तहत पुलिस द्वारा ऐसे वाहन को जब्त करेगी, पशु चिकित्सा विभाग को गौ वंश और गौ वंश मांस को कस्टडी में लेने की सूचना देगी तथा गौ वंश मांस का पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, निपटान किया जायेगा।